दुष्कर्म के केस में पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद दोष मुक्त
यूपी के शाहजहांपुर में एम पी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को अपनी शिष्या से दुष्कर्म के मुकदमे में बरी कर दिया है। आपको बता दे 14 वर्ष पहले शाहजहांपुर के मुमुक्ष आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या साध्वी चिदर्पिता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ था। 14 साल पुराने इस मामले में अब शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है। वही शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि वर्ष 2011 में शाहजहांपुर के मुमुक्ष आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ उनकी शिष्या साध्वी चिदर्पिता ने दुष्कर्म का मामला दायर किया था। आज एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसान हुसैन ADJ कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को साक्षयो के अभाव में कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दोष मुक्त कर दिया है। वही स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह का कहना है कि 14 वर्ष बाद न्याय मिला है। साध्वी द्वारा लगाए गए आरोप जो कृत्य उन्होंने किया ही नहीं वह उन पर लगाया गया। इसको लड़ते-लड़ते आज 14 वर्ष बीत गए। अब कोर्ट ने इसका निस्तारण किया है। मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं अब जाकर न्याय मिला है
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